SC/ST एक्ट के विरोध में आज भारत बंद (06 सितंबर, 2018) || संशोधन के बाद ऐसा है SC/ST एक्ट का नियम - Digital Hindi News


केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा  (SC/ST Act) एससी-एसटी एक्ट में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में समस्त सवर्ण संगठनों के समुदाय ने 06 सितंबर 2018 यानि की आज भारत बंद का आह्वान किया है । देश में कई जगह धारा 144 को भी लागू कर दिया गया है ।

मध्यप्रदेश में कई जगह स्कूलों और पेट्रोल पम्पों को आज बन्द कर दिया गया है यहाँ 10 ज़िलों में धारा 144 को लागू किया गया है , जिसका प्रभाव 07 सितंबर, 2018 तक हो सकता है ।

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भारत के 51 जिलों में पुलिस सेना को तैनात कर दिया गया है । 

सुप्रीम कोर्ट ने जो संशोधन किया था वो रद्द किया जा सकता है ।

संशोधन के बाद ऐसा होगा SC/ST एक्ट कानून :-

  • मामला दर्ज होते ही तुरंत गिरफ़्तारी का प्रावधान ।
  • अग्रिम रूप से जमानत नही मिलेगी, आरोपी को हाईकोर्ट से ही नियमित जमानत मिल सकेगी ।
  • SC/ST एक्ट के मामले की सुनवाई सिर्फ स्पेशल कोर्ट में 
  • मामले की जाँच इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर करेंगे ।
  • जातिसूचक शब्दों पर तुरंत होगा मामला दर्ज
  • सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर करने के लिए इजाजत नही लेनी होगी , जाँच एजेंसी को अथॉरटी से ।

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